
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को धारवाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए हुबली नगर निगम की भूमि को मंजूरी देने के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को हुबली-धारवाड़ नगर निगम के सदस्यों बीरप्पा और संतोष एस. चव्हाण द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने तर्क दिया कि आवंटित भूमि रेलवे विभाग की है और कई साल पहले निगम को सौंप दी गई थी। वर्तमान में, यह भूमि पेयजल भंडारण के लिए निर्धारित की जा रही है। इस भूमि का आवंटन कर्नाटक नगर परिषद और निगम अधिनियम, 1976 की धारा 176 के विरुद्ध है।
दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से पेश सहायक सॉलिसिटर जनरल के. अरविंद कामथ ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें भूमि की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इसी प्रकार, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगली सुनवाई तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखेगी।





